हीरापुर में मिट्टी का अवैध उत्खनन करने पर प्रकरण दर्ज रेत का अवैध परिवहन करने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त

हीरापुर में मिट्टी का अवैध उत्खनन करने पर प्रकरण दर्ज रेत का अवैध परिवहन करने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त

कांग्रेस के सारनी ब्लॉक अध्यक्ष किशोर चौहान पर अवैध मिट्टी चोरी का मामला दर्ज

सारनी। 2 अक्टूबर तक रेत परिवहन पर प्रतिबंध लगा हुआ है उसके बाद भी संपूर्ण क्षेत्र में रेत बजरी और मिट्टी का अवैध परिवहन करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर जिले में अवैध उत्खनन के विरूद्ध मुहिम जारी है। इसी क्रम में खनिज विभाग ने घोड़ाडोंगरी तथा चिचोली तहसील में खनिज चोरो के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम हीरापुर में मिट्टी का अवैध उत्खनन करने पर केएल एण्ड वीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी सारनी पर प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा चिचोली तहसील के ग्राम कोढर में रेत का अवैध परिवहन करते एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त किया गया है।खनिज अधिकारी मनीष पालेवार ने बताया कि खनिज विभाग के अमले को चोपना क्षेत्र में खनिज मिट्टी के अवैध उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर तहसील घोड़ाडोंगरी के ग्राम हीरापुर में सहायक खनि अधिकारी बीके नागवंशी एवं सहायक मानचित्रकार गणेश धाड़से द्वारा खनिज अमले के साथ मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम हीरापुर से सालीवाड़ा बस्ती के निर्माणाधीन मार्ग पर 2 ट्रेक्टर क्रमश: एमपी-48-एए-7322, एमपी-48-एए-6815 मार्ग पर मिट्टी डालते पाए गए। इसके साथ ही मिट्टी उत्खनित स्थल पर 2 जेसीबी तथा 6 ट्रैक्टर-ट्राली मिट्टी उत्खनन से बने ताजे गड्ढों के पास खड़े पाए गए। मौके पर मिट्टी उत्खनन से बने 2 गड्ढे की माप की गई। माप अनुसार दोनों गड्ढों से कुल मात्रा 120 घन मीटर मिट्टी का उत्खनन होना पाया गया। मिट्टी से भरे 2 ट्रेक्टर-ट्रालियों को थाना चोपना की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया। इसके अलावा 2 जेसीबी एवं खाली 6 ट्रेक्टर-ट्रालियों को पुलिस थाना चोपना ले जाना संभव नहीं होने के कारण वाहन चालक एवं मशीन ऑपरेटरों को सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दिया गया। सडक़ निर्माण के लिए बिना अनुमति के मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन करवाने पर केएल एण्ड वीसी कंस्ट्रक्शन सारनी के प्रो.किशोर चौहान के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है।ग्राम कोढर में खनिज रेत का अवैध परिवहन श्री पालेवार ने बताया कि खनिज अमला बैतूल द्वारा चिचोली क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण करने पर ग्राम कोढर में खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर-ट्राली क्रमांक एमपी 48 ए 7022 को जप्त कर पुलिस थाना चिचोली की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है तथा वाहन चालक तुलसी उईके पिता मंशु उईके निवासी ग्राम साबाढाना तहसील चिचोली वाहन मालिक  गब्बर वरकड़े पिता रूपचंद वरकडे निवासी ग्राम कोढर के विरुद्ध खनिज रेत के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त दोनों प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन,परिवहन तथा भण्डारण नियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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